
बगहा। बगहा पुलिस की सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक चर्चित आपराधिक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस निर्णय को बगहा पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, भैरोगंज थाना कांड संख्या 173/10, जो विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन अनुसंधान किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा स्वयं इसकी निगरानी कर रहे थे। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।माननीय न्यायालय एएसजे-7 (द्वितीय) बगहा के न्यायाधीश श्री रविरंजन ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 22 जून 2026 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त लालमुनी देवी, हीरा राम, रमेश राम एवं श्रीराम राम को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 326/323/34 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त तीन माह के साधारण कारावास का भी प्रावधान किया गया है।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने प्रभावी पैरवी की, जिसकी न्यायालय में महत्वपूर्ण भूमिका रही। बगहा पुलिस ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी की रणनीति लगातार जारी रहेगी।पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को कानून के शासन की जीत बताते हुए कहा कि अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा आम जनता की सुरक्षा एवं न्याय के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता आगे भी कायम रहेगी।












